सेंट्रल बैंक के मैनेजर और कैशियर पर एफआईआर दर्ज
सिधारी पुलिस ने शनिवार को सेंट्रल बैंक आफ इंडिया सिधारी शाखा के मैनेजर और कैशियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। पचास हजार रुपये लेकर दस हजार जमा कर शेष पैसा हड़प लेने के आरोप में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर कोर्ट के आदेश पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया है।
निजामाबाद थाने के अल्लीपुर गांव निवासिनी शकीना पत्नी कमरूद्दीन की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार साक्षर शकीना एक वर्ष पूर्व 26 फरवरी 2019 को सेंट्रल बैंक आफ इंडिया सिधारी शाखा पर अपने खाते में पचास हजार रुपये जमा करने गई। पैसा जमा करने के लिए बैंक के अंदर खड़ी एक महिला से फार्म भरवाया । फार्म पर शकीना ने हस्ताक्षर कर पचास हजार रुपये कैशियर को जमा करने के लिए दिया। घर आने पर शकीना के पुत्र ने जमा रसीद पर दस हजार रुपए अंकित पाया,तो उसके होश उड़ गए। उस पर पचास हजार रूपया नहीं लिखा था। इस पर शकीना बैंक गई। बैंक प्रबंधक से शिकायत की कि मैने कैशियर को पचास हजार रुपये जमा करने को दिया,मगर उसने दस हजार रुपये की ही रसीद दिया। बैंक में सुनवाई न होने पर उसने सिधारी थाने में लिखित रूप से प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद भी कार्यवाही नहीं हुई। मजबूर हो कर उसने पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री के जरिए भेजा। इस पर भी कार्रवाई नहीं की गई। तब जाकर उसने उसने न्यायालय का सहारा लिया।
सिधारी थाना प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पीड़िता की तहरीर पर सेंट्रल बैंक सिधारी शाखा के मैनेजर जीएस प्रियदर्शी और कैशियर आनंद सरोज के खिलाफ 50 हजार रुपये लेकर दस हजार रुपये जमा कर शेष पैसा फर्जी तरीके से हड़प लेने के आरोप में धारा 420,406 के तहत मुकदमा दर्ज कर एसएसआई भगवान राम को विवेचना सौंपी गई है।